FACEBOOK - Like ya Comment Karne Se Pahele Ye Article Jarur Read Kare
FACEBOOK -पर कुछ भी लाइक, शेयर या कमेंट करने से पहले यह पढें
अपनी बात को समाज तक पहुॅचाने का सबसे बढिया तरीका है कि उसे सोशल नेटवर्किग साइट पर डाल दीजिये, जिससे जाने और अनजाने हजारों सोशल मीडिया यूजर्स उसे शेयर, लाइक और कमेंट करके चारों तरफ फैला देते हैं, लेकिन क्या आपने इसके नुकसान के बारे में सोचा है अगर नहीं तो इसे पढिये -
ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लाइक करना या शेयर कराना या किसी पोस्ट पर कमेंट करना गलत है, लेकिन आप किस पोस्ट को लाइक या शेयर कर रहे है या किस प्रकार की पोस्ट पर कमेंट कर रहे है या क्या कमेंट कर रहे हैं यह सोचने वाली बात है। कुछ लाेग सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और जरा भी नहीं सोचते हैं कि दूसरों को इससे क्या नुकसान होगा, जाने अनजाने फेसबुक यूजर्स उस पोस्ट को शेयर कराते हैं उस पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं।
ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी लाइक करना या शेयर कराना या किसी पोस्ट पर कमेंट करना गलत है, लेकिन आप किस पोस्ट को लाइक या शेयर कर रहे है या किस प्रकार की पोस्ट पर कमेंट कर रहे है या क्या कमेंट कर रहे हैं यह सोचने वाली बात है। कुछ लाेग सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और जरा भी नहीं सोचते हैं कि दूसरों को इससे क्या नुकसान होगा, जाने अनजाने फेसबुक यूजर्स उस पोस्ट को शेयर कराते हैं उस पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं।
- अच्छी बातें शेयर कीजिये, जिससे दूसरों को फायदा मिले।
- पढाई से संबधित सामग्री पोस्ट कीजिये।
- अपने बिजनेस से संबधित जानकारी भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, यह बिजनेस के लिये सबसे अच्छा मंच है। आप किसी मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।
- कोई नई सूचना या तकनीकी जानकारी शेयर कीजिये। दोस्तों के साथ बात कीजिये और सोशल मीडिया आनंद लीजिये।
FACEBOOK -क्या कहता है साइबर कानून
आईटी कानून यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66 ए के तहत कम्प्यूटर और संचार उपकरणों से ऐसे संदेश भेजने की मनाही है, जिससे परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावना होती हो। अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट नहीं की है लेकिन कमेंट या शेयर किया है तो भी अाप इस कानून के अन्तर्गत आते हैं। इसका उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
आईटी कानून यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66 ए के तहत कम्प्यूटर और संचार उपकरणों से ऐसे संदेश भेजने की मनाही है, जिससे परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावना होती हो। अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट नहीं की है लेकिन कमेंट या शेयर किया है तो भी अाप इस कानून के अन्तर्गत आते हैं। इसका उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
किसी भी पोस्ट जिसमें ऐसा पिक्चर या वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेट हो जो आपत्तिजनक हो उसे उस पर कभी कंमेट या लाइक न करें,
याद रखें कुछ भी लाइक, शेयर या कमेंट करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढें।
- याद रखे जब आप किसी पोस्ट पर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपके मिञों को भी दिखाई देता है ।
- ऐसा पोस्ट कभी भी ना करें जिससे जो भड़काऊ, मानहानि करने वाला या किसी की छवि खराब करने वाला है
- साम्प्रदायिक माहौल खराब करने वाला और अफवाह फैलाने वाला पोस्ट कभी भी ना करें और यदि आपके पास ऐसा कोई पोस्ट आये तो उसे कभी भी शेयर ना करें और ना ही उसे पर कमेंट करें।
- कुछ लोग कमेंट में गाजी-गलौज या अश्लील टिप्पणी करते हैं, इससे आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं। ऐसा करने पर आपको आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है।
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